यूरिया खाद की कालाबाजारी में लालगंज पुलिस ने चार को भेजा जेल
लालगंज रायबरेली। प्रभारी निरीक्षक शिव शंकर सिंह ने उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमो में चार अभियुक्तों को यूरिया खाद की कालाबाजारी करने के आरोप में जेल भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि 28 अगस्त 2020 को लालगंज विकासखंड के सहायक विकास अधिकारी सहकारिता जितेंद्र सिंह ने साधन सहकारी समिति के तीन लोगों के खिलाफ यूरिया खाद की कालाबाजारी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था ।जांच में अन्य लोग भी लिप्त पाए गए हैं जिसके कारण पदमपुर निवासी चंद्र प्रकाश पुत्र जयकरन, सेखवापुर निवासी अयोध्या प्रसाद लोधी,गोविंदपुर वलौली निवासी शिवप्रसाद शर्मा और लालू मऊ की आरती पत्नी रामकिशोर को यूरिया खाद की कालाबाजारी करने के आरोप में जेल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि सहायक विकास अधिकारी जितेंद्र सिंह के द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में चंद्रप्रकाश और आरती के ऊपर नियमानुसार खाद न बेचने का आरोप लगाया गया है ।चंद्र प्रकाश और आरती दोनों साधन सहकारी समिति में सचिव थे। इन लोगों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी अंगूठा लगाकर यूरिया खाद बेचा है। शिवप्रसाद और अयोध्या प्रसाद के ऊपर अंगूठा लगाने का आरोप है। अभी कई लोग फरार चल रहे हैं। मामले की विवेचना कर रहे क्राइम इंस्पेक्टर पंकज त्यागी ने बताया कि अन्य लोग भी जल्द पकड़े जाएंगे।
सुरेश बहादुर सिंह की रिपोर्ट