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एक मुश्त समाधान योजना के संबंध में बैठक मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न


एक मुश्त समाधान योजना के संबंध में बैठक मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न

विद्युत उपभोक्ता अपनी बकाया बिल को इस योजना के तहत जमा करते है तो 30% से 100% तक की मिलेगी छूट

मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रशांत नगर की अध्यक्षता में ”जल्दी आए, ज्यादा लाभ पाए” एकमुश्त समाधान योजना के संबंध में बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक के दौरान अधीक्षण अभियंता राकेश पांडेय ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना के तहत बिजली के बिल के भुगतान हेतु 100% तक की छूट का प्रावधान है। इसके लिए बिजली के उपभोक्ताओं को बिजली का बिल जमा करने हेतु तीन चरणों में अलग-अलग छूट का दी गई है। प्रथम चरण 15 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक, द्वितीय चरण 1 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक एवं तृतीय चरण 16 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक चलाया जाएगा। जिसमें 1 किलोवाट भार के घरेलू उपभोक्ता द्वारा मूल बकाया ₹5000 तक बिजली का बिल जमा करने पर एकमुश्त प्रथम चरण में 100%, द्वितीय चरण में 80% एवं तृतीय चरण में 70% की छूट दी जाएगी, इसके अलावा 10 किस्तों में जमा करने पर प्रथम चरण में 75% द्वितीय चरण में 65% एवं तृतीय चरण में 55% की छूट का प्रावधान किया गया है। घरेलू उपभोक्ता 1 किलो वाट भर तक मूल बकाया 5000 से अधिक होने पर एकमुश्त में जमा करने पर प्रथम चरण में 70%, द्वितीय चरण में 60%, तृतीय चरण में 50% तथा 10 किश्तों में जमा करने पर प्रथम चरण में 60% प्रतिशत द्वितीय चरण में 50% एवं तृतीय चरण में 40% छूट का प्रावधान है। घरेलू उपभोक्ता एक किलो वाट से अधिक के बिजली के बिल जमा करने पर एकमुश्त में प्रथम चरण में 60%, द्वितीय चरण में 50% एवं तृतीय चरण में 40% तथा 10 किस्तों में जमा करने पर प्रथम चरण में 50% द्वितीय चरण में 40% एवं तृतीय चरण में 30% की छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक उपभोक्ता सभी प्रकार के भार के बिजली का बिल एकमुश्त में जमा करने पर प्रथम चरण में 60% द्वितीय चरण में 50% एवं तृतीय चरण में 40% तथा 04 किस्तों में जमा करने पर प्रथम चरण में 50% द्वितीय चरण में 40% एवं तृतीय चरण में 30% की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार निजी संस्थान के लिए सभी भार में एकमुश्त बिजली का बिल जमा करने पर प्रथम चरण में 60% द्वितीय चरण में 50% तृतीय चरण में 40% एवं 04 किस्तों में जमा करने पर प्रथम चरण में 50% द्वितीय चरण में 40% तृतीय चरण में 30% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा लघु एवं मध्यम उद्योग के सभी भार वाले उपभोक्ता को बिजली का बिल एकमुश्त में जमा करने पर प्रथम चरण में 60% द्वितीय चरण में 50% एवं तृतीय चरण में 40% तथा 04 किस्तों में जमा करने पर प्रथम चरण में 50% द्वितीय चरण में 40% तृतीय चरण में 30% की छूट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना में पंजीकरण हेतु मूल बकाए कि 30% राशि विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर अथवा जन सेवा केंद्र, फिंच एजेंसी के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। मुख्य विकास अधिकारी ने विद्युत सखी को इसमें लोगों के घर-घर जाकर बिजली का बिल जमा करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम प्रधानों को भी अपने ग्राम सभा के लोगों को जिनका बिजली का बिल बकाया है उनको इस योजना के बारे में बताते हुए इसका लाभ उठाने की बात कही। उन्होंने बताया कि जो विद्युत सखी जितना अधिक बिजली का बिल जमा कराएंगे उसके हिसाब से उन्हें प्रोत्साहन राशि एवं अन्य पुरस्कार भी दिए जाएंगे।
बैठक के दौरान अधिशासी अभियंता विद्युत सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी, विद्युत सखी एवं ग्राम प्रधान उपस्थित रहे।

जितेंद्र राजकुमार यादव की रिपोर्ट

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