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बिना लाइसेंस संचालित मेडिकल स्टोर सीज


बिना लाइसेंस संचालित मेडिकल स्टोर सीज

जिलाधिकारी तथा सहायक आयुक्त औषधि, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ के आदेश के क्रम में दिनांक 23 अगस्त 2024 को अमिला बाजार, अमिला, मऊ स्थित विना नाम के मेडिकल स्टोर पर गठित संयुक्त टीम राघवेन्द्र सिंह औषधि निरीक्षक, श्रीमती सीमा वर्मा, औषधि निरीक्षक आजमगढ़, शिद्धेश्वर शुक्ला औषधि निरीक्षक बलिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजीत कुमार त्रिपाठी, सत्यराम यादव एवं विजय प्रकाश तथा थाना कोतवाली घोसी के पुलिस बल के साथ औचक छापेमारी की गयी। निरीक्षण के दौरान उक्त प्रतिष्ठान विना लाइसेंस पाया गया। मौके पर उपस्थित विक्रेता ने अपना नाम अमरदीप गुप्ता पुत्र कन्हैया लाल गुप्ता तथा अपने को उक्त मेडिकल स्टोर का मालिक बताया। प्रतिष्ठान में भण्डारित सारी औषधियों को मौके पर ही सीज कर दिया गया, जिसकी कीमत लगभग रू0 157000 है। मेडिकल स्टोर में ज्यादा औषधि होने के कारण कार्यवाही देर रात तक चलती रही। प्रतिष्ठान में भण्डारित औषधियों में से संदिग्ध पायी गयी 02 औषधि तथा 02 खाद्य पदार्थों का नमूना नियमानुसार संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया। जांच रिपोर्ट प्रयोगशाला से प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही माननीय न्यायालय में किया जायेगा।

Report by Jitendra Rajkumar Yadav

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